Today is the last day to link PAN-Aadhaar यदि आपने अगर अभी तक अपना पैन कार्ड -आधार लिंक नहीं किया है तो आप आज ही लिंक करवा ले सरकार ने पैन-आधार लिंक करने के लिए आपको 30 जून तक का समय दिया था आज उसका अंतिम दिन है अगर आपने आज पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि उनका पैन-आधार लिंक है या नहीं
यहां बता दें कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन पहले भी कई बार दी जा चुकी है लेकिन इस बार आयकर विभाग तारीख बढ़ाने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि पैन कार्डधारकों को अक्सर पैन को अपने आधार से लिंक करने के लिए कहा जाता है।
से में आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर आसानी से इसे घर बैठे मुफ्त में पा सकते हैं । यहां हम आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं।
website link click
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
Today is the last day to link PAN-Aadhaar अगर कोई लिंक नहीं है तो आप इस तरह लिंक कर सकते हैं.
- जिन लोगों का अभी तक पैन कार्ड -आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वे जल्दी 30 जून यानी आज तक सिर्फ 1000 रुपये शुल्क देकर यह आज लिंक करवा सकते है आप इसे स्वयं आसानी से कर सकते हैं। पैन-आधार को इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट के जरिए लिंक किया जा सकता है.अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तो हो सकती है ये समस्या
- पैन कार्ड -आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप केवल 5 लाख ही सोना खरीद सकते हो उससे ज्यादा का नहीं
आप बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा या निकासी नहीं कर सकते. - यदि पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आप टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
- किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन रुक जाएगा।
- पैन कार्ड -आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते।
- पैन कार्ड -आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कतें आएंगी।
- यदि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता हैअगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक खाता खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी।
- इसके अलावा अगर आप इस पैन कार्ड को कहीं भी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।इन पैन कार्डधारकों को दी गई राहत
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक करने से छूट दी गई है। इस श्रेणी में असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के लोग, अनिवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।