Pan Adhaar Link पैन कार्ड | पैन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक को लेकर एक अहम घोषणा की है।
Pan Adhaar Link Pan Card को Aadhar से नहीं किया लिंक, अभी भी है आपके पास आखिरी मौका Pan- Aadhaar Link पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख अब जा चुकी है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी मौका है। आप अभी भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए कितना चालान देना होगा?
Pan Card को Aadhar से नहीं किया लिंक, अभी भी है आपके पास आखिरी मौका
Pan- Aadhaar Link: What is the process?
देश में सभी के पास पैन कार्ड और आधार नंबर होना अनिवार्य है। अगर आपके पास अभी तक इन दोनों में से कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। ये दोनों कार्ड हमारे आई-डी प्रूफ के तौर पर काम करते हैं
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य बना दिया है। इसके लिए 30 जून 2023 को आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास अभी भी एक मौका है। आप अभी भी पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।
हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा नहीं है, वे आज से पैन कार्ड का उपयोग दस्तावेज़ के रूप में नहीं कर पाएंगे। उनका पैन कार्ड आज से निष्क्रिय हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी थी कि जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। अगर वो जुलाई में पैन कार्ड को लिंक करवाते हैं तो उनको 1,000 रुपये का चालान देना होगा। हम आपको बताते हैं कि आप पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं?
अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं तो आपको एक बार पैन कार्ड से आधार लिंक का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। यहां चेक करें- पैन आधार लिंक स्टेटस
aadhar card pan card linkऐसे करें लिंक
आपको सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा
यहां आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन पर जाना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको पैन नंबर दर्ज करना है
आप यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरकर लॉग इन करें।
अब एक नया पेज ओपन होगा यहां आपको पैन को आधार से जोड़ना होगा।
आपके पैन में दिये गई जानकारी जैसे- नाम, जन्मतिथि और लिंग आपको पहले से वहां मिलेगा। आपको आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स को वेरिफाई करना है।
इसके बाद आपके पास चालान का ऑप्शन आएगा। आपको चालान के पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप चालान की पेमेंट करते हैं, आपके पास एक मैसेज आएगा।
ये मैसेज आपके मेल आई-डी और मोबाइल नंबर पर आ सकता है। यहां आपको पैन आधार सफलता पूर्वक लिंक होने की सूचना दी जाएगी।
इनकम टैक्स ई-फिलिंग वेब पेज के माध्यम से आधार और पैन को कैसे लिंक करें?
- इनकम टैक्स ई-फिलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
- होमपेज पर त्वरित लिंक के नीचे “आधार” लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद, पैन, आधार नंबर, आधार पर दर्शाया गया नाम दर्ज करें।
- जांचें कि आधार कार्ड पर जन्मतिथि का उल्लेख है या नहीं, यदि हां तो चेकबॉक्स पर टिक पर क्लिक करें।
- – अब सिक्योरिटी कोड डालें और विकल्प लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
- पेज पर संदेश दिखाई देगा “आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
एसएमएस विधि के माध्यम से आधार पैन लिंक
एसएमएस का उपयोग करके भी कार्ड लिंक कर सकते हैं; बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले व्यक्ति के लिए यह एक आसान तरीका है।
- अपने मोबाइल फोन पर UIDPAN<12-अंकीय आधार><10-अंकीय PAN> टाइप करें
- – अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजें।
- सिस्टम विवरण सत्यापित करेगा, और यदि सही है, तो आधार को पैन कार्ड के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा जाएगा।
पैन आधार लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
- आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
- मुखपृष्ठ पर उप-विकल्प लिंक “आधार” पर क्लिक करें और उसके बाद “त्वरित लिंक” टैब पर क्लिक करें।
- एक नया पेज दिखाई देगा, विकल्प चुनें “स्थिति देखने के लिए यहां क्लिक करें” यह केवल तभी लागू होता है जब आपने आधार लिंक अनुरोध भेजा हो।
- इसके बाद, अनुरोध के रूप में सभी विवरण दर्ज करें और “लिंक आधार स्थिति देखें” विकल्प पर क्लिक करें, पोर्टल विवरण प्रदान करेगा कि यह लिंक है या नहीं।
सामान्य प्रश्न
- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कब है?
सरकार और आयकर विभाग 30 july 2025 की समय सीमा प्रदान करता है।
- कार्ड लिंक करते समय मुझे कौन से दस्तावेज़ उपलब्ध कराने चाहिए?
आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, बस जांच लें कि दी गई जानकारी सही है या नहीं और फिर अनुरोध सबमिट करें।
- क्या मैं आधार कार्ड और पैन को एक बार लिंक करने के बाद डी-लिंक कर सकता हूं?
नहीं, एक बार लिंक हो जाने पर, कार्ड लिंक ही रहेंगे।