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‘आदिपुरुष’ पर हाई कोर्ट ने कहा, फिल्म को पास करना गलती: कोर्ट ने कहा, झूठ के साथ कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं, फिर देखें क्या होता है?

Allahabad High Court got angry with Adipurush team
Allahabad High Court got angry with Adipurush team
आदिपुरुष इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन फिल्म ‘आदिपुरुष’ के आपत्तिजनक डायलॉग्स पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि ‘जिस रामायण के पात्रों की पूजा की जाती है, उसे मजाक के तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है?’

ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया? फिल्म को पास करना गलती है. फिल्म निर्माता केवल पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पिक्चर हिट हो जाती है।

अगर आप कुरान पर झूठ दिखाते हुए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बना दें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है. आपको कुरान, बाइबिल को छूना भी नहीं चाहिए. मैं साफ कर देता हूं कि किसी एक धर्म को न छुएं. किसी भी धर्म का गलत चित्रण न करें।

कोर्ट किसी एक धर्म को नहीं मानता. न्यायालय सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है। इस मामले पर सिर्फ मौखिक टिप्पणियाँ ही हो रही हैं. अब देखना, शाम तक यह भी छप जायेगा।

बेंच ने क्या कहा…पूरा पढ़ें..
बेंच: यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है, भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ( डिप्टी एसजीआई ) का इस बारे में क्या कहना है।
उप. एसजीआई: फिल्म को भारत सरकार द्वारा नामित 5 सदस्यीय टीम द्वारा प्रमाणित किया गया था। कुल 25 सदस्यों ने भी फिल्म देखी.

बेंच: इस मामले में भारत सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप इसका बचाव कर रहे हैं. प्रोड्यूसर को आना होगा.
उप. एसजीआई: याचिकाकर्ता ने इधर-उधर की क्लिप के साथ मामला दायर किया है।

बेंच: क्या वे क्लिप्स फिल्म से संबंधित नहीं हैं? हमने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जिन्होंने फिल्म देखी है उनका कहना है कि यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब है। मुद्दा यह है कि फिल्म में रामायण के पात्रों को इस तरह क्यों दिखाया गया है?

उप. एसजीआई: विशेषज्ञों ने फिल्म देखने के बाद ही इसे प्रमाणित किया है।

बेंच: क्या सेंसर बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया जा सकता? ये फिल्म 16 जून को रिलीज हुई है, अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो 3 दिन में क्या होगा. यह तो अच्छा हुआ कि जो होना था वह हो गया और कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि फिल्म देखने के बाद वे बहुत दुखी थे।

अगर आज हम चुप रहेंगे तो क्या होगा? ये सब बढ़ रहा है. यहां कोर्ट ने बिना नाम लिए आमिर खान की फिल्म पीके का जिक्र किया. बोले, ‘मैंने एक फिल्म में देखा था कि भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर भाग रहे थे, मजेदार… क्या अब ये सब होने वाला है?’

कल कोर्ट ने कहा, ‘ भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा ।’ सौभाग्य से उन्होंने (हिन्दुओं ने) कानून नहीं तोड़ा।’ जो सज्जन हैं, वे दबाने योग्य हैं’?

यह अच्छा है कि यह एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसके अनुयायियों ने सार्वजनिक व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं की है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. हमने समाचार में देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल (जहां फिल्म प्रदर्शित हो रही थी) में गए और लोगों को हॉल बंद करने के लिए मजबूर किया, वे कुछ और भी कर सकते थे।

कोर्ट ने कहा, ‘यह याचिका इस फिल्म को बनाने के तरीके को लेकर है. कुछ धर्मग्रंथ ऐसे हैं जो पूजनीय हैं। ‘कई लोग घर से निकलने से पहले रामचरित मानस का पाठ करते हैं।’

क्या डिस्क्लेमर देशवासियों और युवाओं को बेवकूफ समझते हैं?
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि कैसे भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, सीता मां को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। फिल्म निर्माताओं की इस दलील को लेकर कि फिल्म में कहानी से जुड़ा एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया था. कोर्ट ने कहा, ‘क्या डिस्क्लेमर करने वाले सोचते हैं कि देशवासी और युवा मूर्ख हैं? आप भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान, रावण, लंका दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि यह रामायण नहीं है?

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- फिल्म में माता सीता का अपमान किया गया है
याचिकाकर्ता प्रिंस लेनिन के वकील ने कहा, सिनेमैटोग्राफी एक्ट किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले सीबीएफसी से राय लेता है. फिल्म साफ-सुथरी होनी चाहिए. ‘महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए’
फिल्म में माता सीता का अपमान किया गया है. मैंने सम्मान के कारण माता सीता की तस्वीरें (जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है) संलग्न नहीं की हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता.

वकील ने कहा, ‘पहले भी फिल्मों में होता था देवी-देवताओं का अपमान’
दूसरी याचिका दायर करने वाली रंजना अग्निहोत्री के वकील ने कहा, ‘यह पहली बार नहीं है. ‘पीके’, ‘मोहल्ला’, ‘अस्सी’, ‘हैदर’ आदि फिल्मों में ऐसा हो चुका है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से फिल्म से विवादित सीन हटाने की मांग की.

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